1. कंटेंट पर जाएं
  2. मेन्यू पर जाएं
  3. डीडब्ल्यू की अन्य साइट देखें

सलमान को मिली लंबी जमानत

८ मई २०१५

सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा पर रोक लगा दी. कोर्ट ने दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील के लंबित रहने तक उन्हें जमानत दे दी.

https://p.dw.com/p/1FMwV
तस्वीर: UNI

बॉन्ड भरने के बाद सलमान खान को सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई. हाई कोर्ट ने उन्हें दो दिन की अग्रिम जमानत दी थी जिसकी अवधि आद खत्म हो रही थी. हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने सेसंश कोर्ट पहुंचने के बाद सभी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की. उन्होंने सबसे पहले कोर्ट के सामने सरेंडर किया और फिर 30 हजार रुपये का बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत मिल गई. बेल की अपील की अगली सुनवाई 15 जून को होगी.

सलमान मामले पर सोशल मीडिया में व्यापक चर्चा हो रही है. इंडिया टुडे के संपादक अरुण पुरी न्यायपालिका से वास्ता पड़ने पर सेलिब्रिटी होने को बोझ मानते हैं तो राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों ने सलमान को मिली जमानत को उचित ठहराया है लेकिन एक्सीडेंट करने वाले ट्रक ड्राइवरों ने लिए भी ऐसी ही सुविधा की मांग की है.

पत्रकार प्रभु चावला का कहना है कि अगर टीवी मुद्दा न बनाए तो ज्यादातर ट्रक ड्राइवरों को 48 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाता है.

तो अभिनेता परेश रावल ने, जो बीजेपी के सांसद भी हैं, सलमान मामले पर की जा रही लाइव कवरेज पर मीडिया की खिंचाई की है.

सलमान की मिली जमानत पर न्यायपालिका की भी खिंचाई हो रही है. कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि न्यायपालिका धनी और गरीबों के लिए अलग रवैया दिखाती है तो कुछ सुधारों की मांग कर रहे हैं

28 सितंबर 2002 की रात को सलमान खान ने कथित तौर पर बांद्रा में अमेरिकन एक्स्प्रेस बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर अपनी लैंड क्रूजर कार चढ़ा दी थी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हो गए थे. आरोप है कि सलमान उस वक्त नशे में थे और हादसे के बाद वहां से भाग निकले थे. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाहों को अदालत में पेश किया गया. वहीं बचाव पक्ष ने गवाह के तौर पर सिर्फ सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह को पेश किया, जिसकी गवाही भी सवालों के घेरे में रही.

एमजे/ओएसजे