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हाफिज सईद का बचाव नहीं करेगा पाक

३१ मई २०११

पाकिस्तान सरकार ने अपनी एक अदालत को बताया है कि वह अमेरिका में चल रहे मुकदमे में जमात उद दावा प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद का बचाव नहीं कर सकती है. सईद 2008 के मुंबई हमलों के सिलसिले में जारी मुकदमे का आरोपी है.

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Hafiz Muhammad Saeed, chief of a Pakistani Islamic group Jamaat-ud-Dawa addresses a rally in Islamabad, Pakistan, Sunday, Aug. 31, 2008. (AP Photo)
हाफिज सईदतस्वीर: AP

डिप्टी अटॉर्नी जनरल नसीम कश्मीरी ने विदेश मंत्रालय की ओर से कोर्ट में एक लिखित जवाब दाखिल किया. लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदियाल को सौंपे गए जवाब में कहा गया, "पाकिस्तान सरकार अमेरिकी अदालत में आईएसआई का बचाव कर रही है क्योंकि यह एक सरकारी संस्थान है. लेकिन जमात उद दावा या उसका प्रमुख सरकार का हिस्सा नहीं हैं. इसलिए सरकार उन्हें या उनकी संस्था को कानूनी मदद मुहैया नहीं करा सकती."

कैसे करें बचाव

सरकार का जवाब देखने के बाद जज ने सईद के वकील एके डोगर से कहा कि कोई ऐसा कानून बताएं जिसके तहत कोर्ट सरकार को अमेरिकी कोर्ट में किसी व्यक्ति का बचाव करने के निर्देश दे सके. डोगर ने अपनी दलीलें तैयार करने के लिए वक्त मांगा है. मामला 30 जून तक के लिए मुल्तवी कर दिया गया है.

मुंबई हमलों में अमेरिकी नागरिक रबाई गैब्रिएल नोआ होल्त्सबर्ग और उनकी पत्नी रिवका भी मारे गए थे. उनके परिवार ने ब्रुकलिन की एक अदालत में पिछले साल मुकदमा दायर किया था. अमेरिकी अदालत ने सईद के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों और कई अन्य लोगों के खिलाफ समन जारी कर रखे हैं.

लश्कर पर आरोप

सईद ने पाकिस्तान की अदालत में अपील की है कि आईएसआई की तरह पाक सरकार उसका भी बचाव करे. उसकी दलील है कि वह जमात उद दावा का प्रमुख है और लश्कर ए तैयबा से उसका कोई लेना देना नहीं है. मुंबई हमलों के लिए लश्कर ए तैयबा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः ईशा भाटिया

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